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काकीनाडा: भीमावरम पॉक्सो कोर्ट ने वेस्ट गोदावरी जिले के इरागवरम मंडल के पेकेरू गांव के मंत्री राजेश उर्फ बेबी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम कैद और ₹25,000 का जुर्माना लगाया।
पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की 29 जनवरी, 2023 को लापता हुई थी और 8 फरवरी को उसका पता चला। जांच के दौरान, उसने बताया कि आरोपी उसे एलुरु ले गया, शादी के लिए मजबूर किया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
IPC की संबंधित धाराओं, पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर ₹1 लाख देने का भी आदेश दिया।
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