- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- Andhra: संपत्ति कर पर...
आंध्र प्रदेश
Andhra: संपत्ति कर पर ब्याज माफी 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई
Tulsi Rao
11 April 2025 5:38 PM IST

x
विजयवाड़ा: नगर प्रशासन एवं नगर विकास विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में एकमुश्त उपाय के रूप में संपत्ति कर (भवन एवं खाली भूमि) के बकाया पर 50 प्रतिशत ब्याज की छूट को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया है।
इससे पहले विभाग ने कर एवं ब्याज माफी के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च घोषित की थी। लेकिन, दो त्यौहार उगादी एवं रमजान तथा 30 एवं 31 मार्च को अवकाश के कारण कई करदाता ब्याज माफी का लाभ नहीं उठा सके। अब विभाग ने गुरुवार को 50 प्रतिशत ऋण माफी को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
नगर प्रशासन एवं नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव एस सुरेश कुमार ने 30 अप्रैल तक समय विस्तार के आदेश जारी किए हैं, बशर्ते करदाता 30 अप्रैल तक या उससे पहले कुल संपत्ति कर बकाया यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का 50 प्रतिशत ब्याज सहित एकमुश्त भुगतान कर दे।
Tagsसंपत्तिब्याज माफी30 अप्रैलPropertyinterest waiver30 Aprilजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





