- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- Andhra: हाई कोर्ट ने...
Andhra: हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में 34% BC आरक्षण के आधार पर AP से जवाब मांगा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से उस आधार के बारे में बताने को कहा, जिसके तहत उसने आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुणरंजन की दो जजों वाली बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह BC आबादी की वैज्ञानिक तरीके से गिनती (जनगणना) पूरी किए बिना स्थानीय निकाय चुनाव न कराए। एक और याचिका में BCs के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने गौर किया कि राज्य सरकार ने कहा था कि वह राजीव रंजन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है, जिसने BCs की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति की जांच की थी।
कोर्ट ने पूछा कि सरकार आयोग की रिपोर्ट पर कब विचार करेगी और रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने रिपोर्ट में बताए गए BC आरक्षण और आरक्षण तय करने के आधार के बारे में भी जानकारी मांगी।
कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि वह आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक होने को कैसे सही ठहराएगी और संबंधित जानकारी जमा करने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।





