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आंध्र प्रदेश
आंध्र उच्च न्यायालय ने जन सेना पार्टी के 9 नेताओं को रिहा किया जिन्होंने कथित तौर पर मंत्रियों पर किया था हमला
Gulabi Jagat
22 Oct 2022 3:57 PM GMT

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विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) [भारत], 22 अक्टूबर (एएनआई): आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जन सेना पार्टी के पदाधिकारियों को जमानत दे दी, जिन्हें विशाखापत्तनम पुलिस ने मंत्रियों पर हमले के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें शनिवार को विशाखापत्तनम केंद्रीय जेल से रिहा किया गया।
जनसेना समर्थकों ने सेंट्रल जेल जाकर उनका स्वागत किया।
विजाग शहर पुलिस ने विजाग हवाई अड्डे पर राज्य के मंत्रियों के काफिले पर कथित हमले के संबंध में जन सेना के 70 नेताओं / कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
उच्च न्यायालय ने पी मूर्ति यादव, जी श्रीनिवास पटनायक, के टाटा राव, एस विजय कुमार, कोल्लूरी रूपा, पंचकारला संदीप, पी वी एस एन राजू, सी श्रीनु और रायपुरेड्डी कृष्णा को जमानत दे दी।
विशाखापत्तनम पुलिस ने जन सेना और वाईएसआरसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद 15 अक्टूबर को 70 लोगों को गिरफ्तार किया था।
हत्या के प्रयास सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बाद में कोर्ट ने 17 अक्टूबर को एक्ट 327 में बदलाव किया।
विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के मंत्रियों पर हमले के आरोप में गिरफ्तार जन सेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अदालत में राहत मिली है।
अदालत ने उनमें से 61 को 10,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया। 9 लोगों को 28 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। आज रिहा किए गए 9 लोगों के खिलाफ धारा 307 को हटाकर धारा 326 में रिमांड पर लिया गया है। (एएनआई)

Gulabi Jagat
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