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आंध्र प्रदेश
Andhra: हाई कोर्ट ने वार्डों के पुनर्निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं
Tulsi Rao
4 Sept 2026 10:36 AM IST

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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जस्टिस एन. हरिनाथ की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने कहा कि वार्डों के पुनर्गठन से नगर निगमों और नगर पालिकाओं की भौगोलिक सीमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए नगर निगम या नगर पालिका को ही प्रशासनिक इकाई माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, विकास कार्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम नगर पालिका या नगर निगम करती है, इसलिए वार्ड को प्रशासनिक इकाई नहीं माना जा सकता।
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