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Andhra: उच्च न्यायालय ने एपी सरकार को आरोपियों की सार्वजनिक परेड रोकने का निर्देश दिया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को सड़कों पर या मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से घुमाए जाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए और इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करे।
चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुना रंजन की डिवीजन बेंच, 'सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंटल राइट्स' के अध्यक्ष पी. सुरेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि 2018 में कोर्ट के इस प्रथा के खिलाफ आदेश के बावजूद, पुलिस गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमा रही है।
याचिकाकर्ता के वकील जाडा श्रवण कुमार ने कहा कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपियों को सड़कों पर सार्वजनिक रूप से घुमाया जा रहा है।
सरकारी वकील ने इन आरोपों से इनकार किया और कोर्ट को बताया कि जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने राज्य सरकार को आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाए जाने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया।





