आंध्र प्रदेश

Andhra: हाई कोर्ट ने नायडू और नारायण के खिलाफ CID केस रद्द किया

Tulsi Rao
16 July 2026 9:30 AM IST
Andhra: हाई कोर्ट ने नायडू और नारायण के खिलाफ CID केस रद्द किया
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर पी. नारायण के खिलाफ अमरावती असाइन्ड लैंड्स मामले में CID केस को रद्द कर दिया, जिससे दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली।

जस्टिस वाई. लक्ष्मण राव, जिन्होंने अप्रैल में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, ने बुधवार को फैसला सुनाया।

कोर्ट ने माना कि अमरावती लैंड पूलिंग स्कीम राज्य सरकार का एक पॉलिसी फ़ैसला था जिसे मंज़ूरशुदा सरकारी पॉलिसी के अनुसार लागू किया गया था और इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।

हाई कोर्ट ने पाया कि लैंड पूलिंग की प्रक्रिया तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार और किसानों की भागीदारी के साथ कानूनी दायरे में की गई थी। कोर्ट ने यह भी माना कि आपराधिक अपराधों का कोई शुरुआती सबूत नहीं था और CID याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रही।

यह मामला पूर्व मंगलागिरी MLA अल्ला रामकृष्ण रेड्डी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके बाद CID ने 2021 में केस दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 2014-19 के दौरान, अमरावती राजधानी क्षेत्र में असाइन्ड ज़मीन के मालिकों (किसानों) को कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ज़मीन बेचने या ट्रांसफर करने के लिए उकसाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने अमरावती को राज्य की राजधानी के तौर पर प्रस्तावित किए जाने की जानकारी छिपाई और आपराधिक साज़िश के ज़रिए लगभग 1,100 एकड़ असाइन्ड ज़मीन हासिल की, जिसकी कीमत ₹4,400 करोड़ थी।

नायडू और नारायण ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि ज़मीन के लेन-देन कानूनी थे और यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था।

HC ने CBI जांच वापस लेने की नई अर्ज़ी मांगी

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को गाडे विजयलक्ष्मी को एक नई अंतरिम अर्ज़ी (interlocutory application) दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि वह अपने बेटे, साईं कृष्णा की कथित कस्टोडियल मौत की CBI जांच की अपनी पिछली याचिका क्यों वापस लेना चाहती हैं।

जस्टिस रवि नाथ तिलहारी और जस्टिस सीएच. पुरुषोत्तम कुमार की डिवीज़न बेंच ने मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई चार हफ़्ते बाद तय की।

कोर्ट ने पाया कि विजयलक्ष्मी ने पहले कई आधार बताते हुए अपने बेटे की कथित कस्टोडियल मौत की CBI जांच की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें उस याचिका को वापस लेने की मांग के कारण बताने का निर्देश दिया। बेंच ने आवेदन में कमियां बताते हुए उनसे कहा कि वे अगली सुनवाई से पहले ज़रूरी जानकारी के साथ एक नई अंतरिम याचिका (interlocutory petition) दाखिल करें।

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