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आंध्र प्रदेश
Andhra : उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसी नेता पिनेली रामकृष्ण रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक स्थगित की
Renuka Sahu
13 Aug 2024 5:43 AM GMT
![Andhra : उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसी नेता पिनेली रामकृष्ण रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक स्थगित की Andhra : उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसी नेता पिनेली रामकृष्ण रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक स्थगित की](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/13/3946246-44.webp)
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विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को माचेरला के पूर्व विधायक और वाईएसआरसी नेता पिनेली रामकृष्ण रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक स्थगित कर दी।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीआरके कृपा सागर ने रोस्टर के बारे में सवाल उठाया और पूछा कि क्या मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव द्वारा की जानी चाहिए या स्वयं न्यायमूर्ति द्वारा। इस पर निर्णय उसी दिन घोषित किया जाएगा।
जब मामला न्यायमूर्ति कृपा सागर के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो पुलिस विभाग के विशेष वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन. अश्विन कुमार ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति मल्लिकार्जुन राव द्वारा की जा चुकी है, इसलिए नवीनतम जमानत याचिका भी उन्हें हस्तांतरित की जानी चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि मूल याचिकाओं की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को ही संबंधित किसी भी अन्य याचिका की सुनवाई करनी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश वीआरके कृपा सागर ने कहा कि वह इस मुद्दे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और 14 अगस्त को अपना फैसला सुनाएंगे। उन्होंने मामले की सुनवाई उसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी।
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