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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चीली सिंगैया की मौत के मामले में वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी और पार्टी नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला एक घटना से जुड़ा है, जिसमें सिंगैया को पलनाडु जिले के सत्तेनापल्ली मंडल में रेन्टापल्ला की यात्रा के दौरान जगन के वाहन ने टक्कर मार दी थी।
सिंगैया की पत्नी चीली लूर्डेस मैरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, नल्लापडु पुलिस ने बीएनएस धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया, बाद में इसे धारा 105 के साथ धारा 49 में बदल दिया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास ने मामले के विवरण एकत्र करने के लिए समय मांगा क्योंकि याचिकाओं पर पहली बार सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरोप लागू नहीं होते हैं, और जल्दबाजी में पुलिस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की।
एजी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि निरस्तीकरण याचिकाओं में गिरफ्तारी से सुरक्षा शामिल नहीं की जा सकती, तथा उन्होंने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया।





