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Andhra: वल्लभनेनी वामशी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश :वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व विधायक वल्लभनेनी वामशी की जमानत याचिका पर विजयवाड़ा की एससी और एसटी अदालत में सुनवाई हुई। सरकारी वकील (पीपी) ने दलील दी कि अगर वामशी को जमानत दी जाती है, तो सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पीपी ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान दो अन्य आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे वामशी के आदेश पर सत्यवर्धन से मिले थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत न देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि अधिक जानकारी हासिल करने के लिए वामशी को 10 दिनों की हिरासत देने के लिए याचिका दायर की गई थी। दूसरी ओर, वामशी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि सत्यवर्धन के अपहरण से वामशी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर झूठा मामला दर्ज किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि स्वास्थ्य कारणों से वामशी को जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई इस महीने की 10 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी।





