आंध्र प्रदेश

आंध्र HC ने GVMC और MMC वार्डों के पुनर्वितरण पर रोक लगाई

Subhi
30 May 2026 9:05 AM IST
आंध्र HC ने GVMC और MMC वार्डों के पुनर्वितरण पर रोक लगाई
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GVMC) और मछलीपट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MMC) में वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, और राज्य सरकार को इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

जस्टिस तुहिन कुमार ने अंतरिम आदेश जारी किए और सुनवाई अगले महीने तक के लिए टाल दी।

कोर्ट उन याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें राज्य सरकार के इन दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में वार्डों के पुनर्वितरण के कदम को चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं विशाखापत्तनम के निवासियों नरसिम्हा प्रताप भागवतुल और पुलिवार्थी गीता ने अलग-अलग दायर की थीं, साथ ही मछलीपट्टनम के निवासियों मोहम्मद खलीलुर रहमान, मीर मोहम्मद सईद, मरीडू नागराज और अन्य ने भी याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के. श्रीनिवास मूर्ति और वकील श्रीपति रवितेजा ने तर्क दिया कि वार्डों के पुनर्गठन का यह काम गैर-कानूनी है, क्योंकि जनगणना 2027 की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने पिछले साल 13 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें जनगणना प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गई थी।

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