आंध्र प्रदेश

आंध्र उच्च न्यायालय ने पैनल चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

Ritisha Jaiswal
5 Oct 2022 2:13 PM GMT
आंध्र उच्च न्यायालय ने पैनल चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। इसने कहा कि नामांकन की अस्वीकृति मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। इसने कहा कि नामांकन की अस्वीकृति मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। राजस्व विभाग के एक अनुभाग अधिकारी सी वासुदेव राव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसने ये टिप्पणियां कीं।

राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश सचिवालय अनुभाग अधिकारी संघ के चुनाव में लड़ने के लिए उनका नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि उनका नाम सदस्यों की सूची में क्रम संख्या से मेल नहीं खाता था।
राव ने अदालत से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया। उनके वकील टी सिंगैया गौड़ ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने एसोसिएशन के सचिव के रूप में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया और उनके नामांकन को अस्वीकार करना एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
गवर्नमेंट प्लीडर (जीएडी) वी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि याचिका में कोई सुनवाई नहीं है और एसोसिएशन का गठन एपी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया था और इसे जिला अदालत में दायर किया जाना चाहिए।


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