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अन्नामय्या जिले में अंगल्लू हिंसा मामला।
अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुरेश रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित किया।
ये मामले हैं अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामला, एपी फाइबरनेट घोटाला मामला और अन्नामय्या जिले में अंगल्लू हिंसा मामला।
नायडू इस समय कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अपराध जांच विभाग (सीआईडी) इनर रिंग रोड और फाइबरनेट मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर रहा है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर को अंगल्लू हिंसा मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।
चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान नायडू के वकील पी. वेंकटेश्वरलू ने दलील दी कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने नायडू की यात्रा के दौरान टीडीपी के लोगों पर हमला किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा पथराव के दौरान एनएसजी कमांडो ने नायडू की रक्षा की।
नायडू के वकील ने अदालत के ध्यान में यह भी लाया कि मामले में आरोपी बनाए गए कई लोगों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने पुंगनूर और अंगल्लू हिंसा मामले में टीडीपी के 79 नेताओं को जमानत दे दी थी.
नायडू समेत अन्य 30 टीडीपी नेताओं ने इन दोनों मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 9 अगस्त को, पुलिस ने अंगल्लू घटनाओं के संबंध में नायडू और अन्य टीडीपी नेताओं पर हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया।
मुदिवेदु पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर एक बनाया गया है।
इस घटनाक्रम को नायडू और तेलुगुदेशमपार्टी के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। अधिवक्ता कृष्ण मूर्ति ने मीडिया को बताया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड, फाइबर नेट घोटाले और अन्नामय्या जिले में अंगल्लू दंगा मामले से संबंधित मामलों में नायडू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर दो नियमित याचिकाएं खारिज कर दी थीं. उच्च न्यायालय ने कहा कि फाइबर नेट घोटाला मामले में जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि यह जांच के अंतिम चरण में है।
नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्हें अन्य मामलों में नियमित जमानत तब दी जा सकती है जब उन्हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया हो और न्यायिक हिरासत में भेजा गया हो। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. एजेंसियों ने कहा कि किसी अन्य मामले में उसकी न्यायिक हिरासत को नियमित जमानत देने के लिए अन्य मामलों में हिरासत के रूप में नहीं माना जा सकता है।
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Triveni
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