आंध्र प्रदेश

Andhra: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिव्यांग आरक्षण में चूक पर याचिका पर सुनवाई की

Subhi
8 Jan 2026 10:36 AM IST
Andhra: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिव्यांग आरक्षण में चूक पर याचिका पर सुनवाई की
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के जवाब में एक डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है। इस लिटिगेशन में सरकारी भर्ती और प्रमोशन में दिव्यांग लोगों (PwDs) को कानूनी रिजर्वेशन देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया है।

यह PIL नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सेक्रेटरी परमानंद द्विवेदी ने फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार सरकारी नौकरी और प्रमोशन में दिव्यांग लोगों के लिए कानूनी तौर पर जरूरी रिजर्वेशन लागू नहीं कर रही है।

पिटीशनर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एसके रुंगा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में दिव्यांग लोगों के लिए अलग रिजर्वेशन का प्रोविजन साफ ​​तौर पर जरूरी कर दिया था। लेकिन, उन्होंने कहा कि राज्य अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में नाकाम रहा है और PwDs को सही रिज़र्वेशन दिए बिना भर्ती और प्रमोशन जारी रखे हुए है।

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