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आंध्र प्रदेश
आंध्र एचसी ने अय्याना पत्रुडू, बेटों के खिलाफ सीआईडी जांच की अनुमति दी
Sarita
10 Nov 2022 7:16 AM IST

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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपराध जांच विभाग को तेदेपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चिंताकायाला अय्यना पत्रुडु और उनके बेटों राजेश और विजय के खिलाफ दर्ज जालसाजी मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को तेदेपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चिंताकायाला अय्यना पत्रुडु और उनके बेटों राजेश और विजय के खिलाफ दर्ज जालसाजी मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने विवादित भूमि पर दीवार के निर्माण से संबंधित एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की कथित जालसाजी की सीआईडी जांच पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए पूरक याचिका भी दायर की थी। न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव ने सीआईडी को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि अय्याना और उनके बेटों द्वारा प्राप्त एनओसी सीआरपीसी धारा 467 की 'मूल्यवान सुरक्षा' की परिभाषा के तहत नहीं आती है। अगर सीआईडी यह साबित करना चाहता है कि एनओसी एक मूल्यवान सुरक्षा है, तो वह कभी भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। कहा। यह देखते हुए कि एनओसी मूल्यवान सुरक्षा नहीं है, न्यायमूर्ति राव ने समझाया कि याचिकाकर्ता एनओसी के माध्यम से भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि घर का निर्माण इसके आधार पर नहीं किया गया था।
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