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आंध्र सरकार ने गुंटूर में 120 साल पुराना ज़मीन विवाद सुलझाया

विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने गुंटूर के वट्टिचेरुकुरु गांव से जुड़ा 120 साल पुराना ज़मीन का मसला सुलझा लिया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A के तहत पूरे रिहायशी इलाके को 'प्रतिबंधित सूची' से हटा दिया है, जिससे करीब 5,000 की आबादी वाले 515 परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए, गांव की 25.37 एकड़ ज़मीन को कवर करने वाले सर्वे नंबर 241-3 और 241-5 को प्रतिबंधित सूची से हटा दिया। 1906 के रिकॉर्ड में इस ज़मीन को गलती से 'गांव का तालाब' बता दिया गया था, जिसके चलते 1908 से ही इस पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई थी।
गांव के लोग पीढ़ियों से वहां रह रहे थे और 1931 में ग्राम पंचायत बनने के बाद से लगातार हाउस टैक्स भी दे रहे थे, इसके बावजूद उन्हें दशकों तक अपनी प्रॉपर्टी बेचने, लोन लेने और रजिस्ट्रेशन करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
2023 में दोबारा सर्वे किए जाने के बाद, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि इस इलाके में 515 घर होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यालय, सड़कें, अस्पताल, लाइब्रेरी और पानी की सुविधाओं जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे भी मौजूद हैं।





