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Andhra : सरकार ने वामसी की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राज्य सरकार ने अवैध खनन के एक मामले में आरोपी वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व विधायक वल्लभनेनी वामसी को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी खजाने को 195 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) कार्यालय के विशेष अधिकारी को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य के गृह प्रमुख सचिव कुमार विश्वजीत ने शनिवार को ये आदेश जारी किए।
कृष्णा जिला खान अधिकारी (एफएसी) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वल्लभनेनी वामसी और उनके अनुयायियों ने वाईएसआरसीपी के शासनकाल के दौरान वाईएसआरसीपी निर्वाचन क्षेत्र के बापुलापाडु, गन्नावरम और विजयवाड़ा ग्रामीण मंडलों में खदानों को लूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जाली दस्तावेज तैयार किए और प्राकृतिक संसाधनों को लूटा। इस शिकायत के आधार पर, गन्नावरम पुलिस ने वामसी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस साल 29 मई को हाई कोर्ट के जज जस्टिस एन. हरिनाथ ने इस याचिका पर सुनवाई की। वामसी को अग्रिम जमानत दे दी गई। हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य के सरकारी वकील की राय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया।





