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गुंटूर: गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के. मयूर अशोक ने कहा है कि GMC की सीमा में बिज़नेस करने वाले हर दुकानदार को 'डेंजरस एंड ऑफेंसिव ट्रेड्स' (D&O) लाइसेंस लेना ज़रूरी है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 521 के अनुसार, कॉर्पोरेशन की सीमा में चलने वाले हर बिज़नेस संस्थान के पास वैलिड D&O ट्रेड लाइसेंस होना ज़रूरी है। जिन लोगों ने पहले ही लाइसेंस ले लिया है और अभी अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उन्हें 2026-27 के लिए अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने होंगे।
उन्होंने आगे बताया कि जिन्होंने नया बिज़नेस शुरू किया है, और जो बिना लाइसेंस के बिज़नेस कर रहे हैं, उन्हें अपने इलाके के सैनिटरी सेक्रेटरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर या संबंधित सेक्रेटेरिएट ऑफिस से संपर्क करके D&O ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शहर की सीमा में चलने वाले सभी बिज़नेस संस्थानों के लिए वैलिड D&O ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य है।
उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के चलने वाली दुकानों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 521 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा, और ऐसे संस्थानों को सील करने के लिए धारा 622(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी।





