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Andhra: छात्र की मौत के मामले में गैर-इरादतन हत्या की धारा जोड़ी गई

विशाखापत्तनम: 'वन टाउन' पुलिस ने सोमवार को छात्र प्रणय तेजा की मौत से जुड़े मामले में कड़ी धाराएं जोड़ीं। 21 अप्रैल को क्लासरूम में टीचर द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने के बाद प्रणय तेजा गिर पड़े थे और उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने FIR में जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 की धारा 75 और BNS की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) जोड़ीं। घटना के बाद शुरू में BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
'वन टाउन' पुलिस स्टेशन इलाके के 'टाउन कोठा रोड' इलाके में स्थित 'लिटिल गार्डन इंग्लिश मीडियम स्कूल' में होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने कथित तौर पर प्रणय तेजा को थप्पड़ मारा था। इसके बाद वे क्लासरूम में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 बच्चे की देखभाल या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार या जानबूझकर उपेक्षा करने से संबंधित है, जबकि BNS की धारा 105 गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) से संबंधित है।
इस बीच, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति - जिसमें क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और राजस्व मंडल अधिकारी शामिल हैं - के एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
घटना के बाद मैनेजमेंट द्वारा दो दिन की छुट्टी की घोषणा किए जाने के कारण सोमवार को स्कूल बंद रहा और मंगलवार को भी इसके बंद रहने की संभावना है।





