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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : गुरजाला सहायक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वाई. श्रीनिवास राव ने मंगलवार को पालनाडु जिले के मचावरम मंडल के तुराकापालेम गांव के टीडीपी सदस्यों के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास का मामला खारिज कर दिया। 1 जुलाई 2019 को मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन को लेकर झड़प हुई थी। इस संदर्भ में वाईएसआरसीपी सदस्य शेख हुसैन की शिकायत पर मचावरम स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था कि टीडीपी सदस्यों ने शेख अलाउद्दीन और 46 अन्य पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 75 वर्षीय शेख नागता माबू, उनकी पत्नी चांदबी, पूर्व सरपंच मबुवली और अन्य को आरोपी बनाया गया था। 75 वर्षीय लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने को लेकर उस समय बहस हुई थी। आलोचना हुई थी कि वाईएसआरसीपी सरकार पक्षपातपूर्ण गतिविधियों में शामिल थी। हाल ही में नागता माबू की मौत हो गई। अदालत द्वारा मामला खारिज किए जाने के बाद टीडीपी नेताओं ने खुशी जताई। गुरजाला में आयोजित एक बैठक में बोलते हुए विधायक यारापथिनेनी श्रीनिवास राव ने कहा कि उन्होंने पहले भी 75 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के कारण पर सवाल उठाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने झूठे मामलों के साथ समुदाय को परेशान करने के लिए टीडीपी की आलोचना की। उन्होंने मामले से बरी हुए लोगों को मीडिया के सामने पेश किया।





