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![Andhra : 24 घंटे के भीतर भवन निर्माण की अनुमति Andhra : 24 घंटे के भीतर भवन निर्माण की अनुमति](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/05/4364232-untitled-33-copy.webp)
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : बिल्डरों को अब भवन निर्माण परमिट के लिए निगमों और नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे अधिक भय की बात नहीं है कि अधिकारी बिना किसी कारण के वारंट जारी करके परेशानी खड़ी कर देंगे। भवन निर्माण के लिए आवेदन किसी नजदीकी लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति (एलटीपी, लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक) द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है, तथा परमिट प्राप्त करके कुछ ही घंटों में काम शुरू हो सकता है। आप नियमों के अनुसार कार्य पूरा करके अधिभोग प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की नई स्व-प्रमाणन योजना (एससीएस) एक विशेष सुविधा है, जो पांच मंजिल ऊंची, 18 मीटर तक की संरचनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाती है। नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग ने मंगलवार को भवन निर्माण परमिट में देरी को रोकने के लिए सरकार की नई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।
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