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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : इंजीनियरिंग व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अब तक लागू 15 प्रतिशत गैर स्थानीय कोटा (अनारक्षित) में अगले शैक्षणिक वर्ष से लगभग सभी सीटें तेलंगाना निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। अब से आंध्र प्रदेश के छात्रों को उन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर नहीं मिलेगा। राज्य के विभाजन के दस वर्षों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि तेलंगाना स्थानीयता और 15 प्रतिशत गैर स्थानीय कोटा के लिए कौन पात्र हैं। शिक्षा सचिव योगिता राणा ने गुरुवार को जीओ 15 जारी किया। पहले की तरह संयोजक कोटे की 70 फीसदी सीटों में से 85 फीसदी सीटें स्थानीय लोगों...यानी ओयू क्षेत्र (तेलंगाना राज्य) के उम्मीदवारों को आवंटित की जाएंगी। सरकार ने शेष 15 फीसदी गैर स्थानीय कोटे पर स्पष्टता दी है। 2011 में जारी जीओ 74 में कहा गया था इसका मतलब यह है कि केवल ओयू क्षेत्र के छात्रों को ही मौका मिलेगा। भले ही माता-पिता रोजगार या रोजगार कारणों से दूसरे राज्यों में रह रहे हों...जो लोग पिछले दस वर्षों से तेलंगाना में रह रहे हैं, उनके बच्चे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें आपके सेवा केंद्रों के माध्यम से एक निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि वे दस वर्षों से राज्य में रह रहे हैं।
तेलंगाना में केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे, चाहे वे किसी भी राज्य के हों, पात्र हैं।
राज्य में उपरोक्त सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के पति या पत्नी भी पात्र हैं। यानी अगर वे यहां दूसरे राज्यों के कर्मचारी हैं...तो उनका साथी (पत्नी या पति) भी पात्र है।





