आंध्र प्रदेश

Andhra : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिनेली रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Sarita
21 Jun 2024 11:18 AM IST
Andhra : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिनेली रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने माचेरला विधानसभा क्षेत्र के वाईएसआरसी उम्मीदवार पिनेली रामकृष्ण रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

23 मई को पिनेली को उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ हत्या के प्रयास के दो मामलों सहित तीन मामले दर्ज किए थे। पिनेली ने उन मामलों को झूठा बताते हुए न्यायालय में एक और अग्रिम जमानत याचिका Anticipatory bail plea दायर की। मतगणना प्रक्रिया को देखते हुए न्यायालय ने उन्हें 6 जून तक अग्रिम जमानत दे दी।
याचिकाकर्ता के वकील टी निरंजन रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने न्यायालय को गुमराह किया है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विन कुमार ने न्यायालय से याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास पर विचार करने का आग्रह किया।


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