आंध्र प्रदेश

Andhra : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिनेली को जमानत दी, पासपोर्ट न्यायालय में जमा करने को कहा

Renuka Sahu
24 Aug 2024 4:59 AM GMT
Andhra : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिनेली को जमानत दी, पासपोर्ट न्यायालय में जमा करने को कहा
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विजयवाड़ा VIJAYAWADA: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वाईएसआरसी के पूर्व विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी को चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में जमानत दे दी। न्यायालय ने पिनेली को 50,000 रुपये के दो जमानती देने तथा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में आरोपपत्र दाखिल होने तक सप्ताह में एक बार संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

पिनेली को अपना पासपोर्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय में जमा करने तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर न जाने तथा पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहने को कहा गया।
न्यायालय ने पूर्व विधायक से पुलिस को अपने रहने के स्थान तथा अपना मोबाइल नंबर बताने को भी कहा। साथ ही, उन्हें मामलों पर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से बात न करने को कहा गया।
उल्लेखनीय है कि मतदान के दिन पलवई गेट मतदान केंद्र पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पिनेली के खिलाफ रेंटाचिंताला पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अगले दिन करमपुडी पुलिस ने सर्कल इंस्पेक्टर नारायण स्वामी पर हमला करने के आरोप में एक और मामला दर्ज किया। बाद में, उन्हें दोनों मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया और नेल्लोर जेल में बंद कर दिया गया।


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