आंध्र प्रदेश

Andhra: पंचायत राज सेवा नियमों में संशोधन

Kavita2
8 March 2025 4:52 PM IST
Andhra: पंचायत राज सेवा नियमों में संशोधन
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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए हैं। राज्य पंचायत राज सेवा नियमों में संशोधन करने के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए कई सरकारी संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई है। उसने एपी खनिज विकास निगम के माध्यम से बांड के जरिए 9 हजार करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है। इस संबंध में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यहां उनका विवरण दिया गया है..

जिला पंचायत अधिकारी एवं समस्त समकक्ष पदों का विलय करने का निर्णय। वर्तमान जिला पंचायत अधिकारी और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति। यह निर्णय विभिन्न पदों पर वरिष्ठता को सरल बनाने तथा संवर्ग के दोहराव को समाप्त करने के लिए लिया गया। इस संबंध में पंचायत राज सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

सेंचुरियन स्कूल ऑफ रूरल एंटरप्राइज मैनेजमेंट ट्रस्ट, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम का नाम बदलकर सेंचुरियन एजुकेशन मैनेजमेंट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम कर दिया गया है।

केंद्रीय पूल में 372 नए सिविल सहायक सर्जन/पीजी पदों का आवंटन। सेवारत पीजी डॉक्टरों को वेतन का भुगतान।

एमएसएमई पार्क की स्थापना के लिए पानुकुवालासा, सीतामपेटा मंडल, पार्वतीपुरम मन्यम जिले में 27.26 एकड़ सरकारी भूमि का एपीआईआईसी को मुफ्त हस्तांतरण।

विजयनगरम मंडल के गजुलारेगा में जिला टीडीपी कार्यालय के निर्माण के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की किराये की दर पर 33 वर्षों की अवधि के लिए दो एकड़ भूमि का आवंटन।

मेडेपल्ली, वेलायर्पाडु, एलुरु जिले में सर्वे संख्या 74 (पुराना सर्वे संख्या 27) में 5.75 एकड़ सरकारी भूमि का वन विभाग को मुफ्त आवंटन।

नई पर्यटन नीति 2024-29 के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय मानकों के पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

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