आंध्र प्रदेश

Andhra: बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क

Tulsi Rao
10 April 2025 6:05 PM IST
Andhra: बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क
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राजमहेंद्रवरम: जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) टी सीताराम मूर्ति ने कहा कि बाल विवाह रोकना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अधिकारियों और समुदाय से इस प्रथा को रोकने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता अभियान तेज करने का आग्रह किया।

महिला एवं बाल कल्याण निदेशक एम वेणुगोपाल रेड्डी ने बुधवार को अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल विवाह के खिलाफ राज्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। राजमहेंद्रवरम कलेक्ट्रेट से भाग लेते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी इस सत्र में शामिल हुए।

इस अवसर पर बोलते हुए डीआरओ सीताराम मूर्ति ने जिला कर्मचारियों को निर्देश दिया कि गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहर/वार्ड और जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, "इस साल 30 अप्रैल को पड़ने वाले अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने की अधिक संभावना है और जमीनी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया।"

उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करें और उन्हें रोकने में अधिकारियों का सहयोग करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी), बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डीआरओ सीताराम मूर्ति ने आगे कहा कि बाल विवाह के खिलाफ एक केंद्रित अभियान चलाने के लिए धार्मिक नेताओं, पुरोहितों, समारोह हॉल मालिकों, संगीतकारों, कैटरर्स, डेकोरेटर्स और अन्य हितधारकों की भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को उन छात्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर को उचित सूचना दिए बिना स्कूल से अनुपस्थित रहे। यह सूची जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जानी चाहिए। संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए जोखिम वाले बच्चों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पारिवारिक परामर्श दिया जाना चाहिए। जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी के विजया कुमारी ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना सीधे जिला प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल कल्याण हेल्पलाइन 1800 425 5041, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 1091 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस अवसर पर जिला स्कूल शिक्षा अधिकारी के वासुदेव राव, एसएसए पीडी एस सुभाषिनी, सहायक श्रम आयुक्त बीएसएम वली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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