आंध्र प्रदेश

Andhra: कुरनूल जिले में 6 बाल देखभाल संस्थानों को संचालन की मंजूरी मिली

Tulsi Rao
26 Jun 2025 6:04 PM IST
Andhra: कुरनूल जिले में 6 बाल देखभाल संस्थानों को संचालन की मंजूरी मिली
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कुरनूल: जिला कलेक्टर पी रंजीत बाशा ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत पात्र पाए गए छह बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के संचालन के लिए मंजूरी जारी की है। यह निर्णय बुधवार को कलेक्टर के कैंप कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय अनुशंसा समिति की बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में बोलते हुए कलेक्टर रंजीत ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, जिला समिति द्वारा गहन निरीक्षण और सिफारिशों के बाद ही पात्र बाल देखभाल संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। कुल नौ संस्थानों - सरकार और गैर सरकारी संगठनों दोनों द्वारा संचालित - ने पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। बुनियादी ढांचे और निर्धारित मानकों के पालन के सत्यापन के बाद, छह संस्थानों को योग्य पाया गया और संचालन के लिए अनुशंसित किया गया। कलेक्टर ने आईसीडीएस परियोजना निदेशक से किशोर अवलोकन गृह और शिशु गृह (बच्चों के घर) के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीसीआई को एक संरचित और बाल-अनुकूल तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि उनकी देखभाल में सभी बच्चों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हुसैन पीर, जिला प्रोबेशन अधिकारी दिवाकर, आईसीडीएस पीडी निर्मला, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष जुबेदा बेगम, डीसीपीयू अधिकारी शारदा, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सुनीता, संप्रेक्षण गृह अधीक्षक बाशा तथा बाल कल्याण एवं किशोर न्याय प्रशासन के अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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