आंध्र प्रदेश

Andhra: POCSO मामले में 20 साल की कैद

Tulsi Rao
21 May 2025 9:41 AM IST
Andhra: POCSO मामले में 20 साल की कैद
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विजयनगरम: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मामलों की विशेष अदालत ने श्रीकाकुलम जिले के 20 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। डीएसपी एम श्रीनिवास राव ने मंगलवार को बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के नागमणि ने फैसला सुनाया। जेल के अलावा न्यायाधीश ने दोषी पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। डीएसपी ने बताया कि विजयनगरम में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय लड़की का 2023 में इंस्टाग्राम पर श्रीकाकुलम के गारा मंडल के यू उमा महेश्वर राव (20) से संपर्क हुआ। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और बाद में उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह पता चलने पर उसके माता-पिता ने विजयनगरम के दो टाउन पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज कराया और सीआई चौ. लक्ष्मण राव ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने आरोपी उमा महेश्वर राव को गिरफ्तार कर मामले की जांच की। जांच दल की ओर से सरकारी वकील एम खजाना राव ने दलीलें रखीं। दो शहरों के सीआई टी. श्रीनिवास राव और उनकी टीम उसे दोषी साबित करने में सफल रही।

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