- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- Anantapur : लोक अदालत...
Anantapur : लोक अदालत से पहले कंपाउंडेबल केस निपटाने के निर्देश

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: अनंतपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने आगामी नेशनल लोक अदालत को लेकर पुलिस विभाग के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 11 जुलाई को होने वाली लोक अदालत से पहले अधिक से अधिक कंपाउंडेबल मामलों की पहचान कर उनके निपटारे पर विशेष जोर दिया गया है।
अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (District Legal Services Authority) के सचिव एम. राजशेखर ने गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित न्याय सेवा सदन में पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे मामलों की पहचान की जाए, जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कंपाउंडेबल मामलों के निपटारे के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं और लोक अदालत प्रक्रिया को सरल बनाने में सहयोग दिया जाए। राजशेखर ने कहा कि अधिक से अधिक मामलों के समाधान के लिए पुलिस विभाग और न्यायिक प्रणाली के बीच मजबूत समन्वय बेहद जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों को तेजी से निपटाना और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में राहत देना है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों की समय पर पहचान करे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में लंबित मामलों की स्थिति पर भी चर्चा की। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि कई छोटे आपराधिक मामलों को आपसी समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा।
अनंतपुर ग्रामीण पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीनिवासुलु ने बैठक में भरोसा दिलाया कि पुलिस टीमें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में एलिजिबल मामलों की तुरंत पहचान करेंगी और लोक अदालत के माध्यम से उनके निपटारे में पूरा सहयोग देंगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अनंतपुर वन टाउन, टू टाउन, पोर्ट टाउन, रूरल, ट्रैफिक और बुक्कारायसमुद्रम थानों के इंस्पेक्टरों के साथ-साथ राप्ताडू, इटिकालापल्ली, आत्मकुर, गरलादिन्ने और नरपाला के सब-इंस्पेक्टर शामिल हुए।
अधिकारियों ने माना कि लोक अदालत जैसी पहल से न केवल न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम होता है, बल्कि आम जनता को भी त्वरित समाधान मिलता है।





