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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अमरावती में तत्कालीन नगरपालिका प्रशासन मंत्री पी नारायण और अन्य से जुड़े भूमि अनियमितता मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत की रजिस्ट्री को वर्तमान याचिका के साथ एक और याचिका संलग्न करने का निर्देश दिया गया। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के सुरेश रेड्डी ने मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर अंतरिम रोक बढ़ाने के आदेश जारी किए।
पेद्दापलेम गांव के वाई प्रसाद की शिकायत के आधार पर सीआईडी ने नारायण और अन्य के खिलाफ एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसी तरह, 2020 में एन रविकिरण की शिकायत के आधार पर एक और मामला दर्ज किया गया था। नारायण को सितंबर, 2022 में मामले में आरोपी बनाया गया था। नारायण ने अपने खिलाफ मामले को खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।