आंध्र प्रदेश

विजयसाई की बेटी की कंपनी से सभी खर्च वसूले जाएं: HC आदेश

Kavita2
5 March 2025 4:13 PM IST
विजयसाई की बेटी की कंपनी से सभी खर्च वसूले जाएं: HC आदेश
x

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : विशाखापत्तनम के भीमिली बीच पर अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सीआरजेड नियमों का उल्लंघन कर दीवार बनाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उस कंपनी को भी आड़े हाथों लिया, जिसमें विजयसाई की बेटी नेहा रेड्डी बिजनेस पार्टनर हैं। जज ने अधिकारियों को कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का आदेश देते हुए कहा कि ऐसा करने पर ही आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। बीच पर बनी दीवार को हटाकर छह फुट की नींव को ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं है। दीवार से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए। जज ने आदेश दिया कि दीवार गिराने और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई नेहा रेड्डी की कंपनी से की जाए। हाईकोर्ट ने भीमिली में 4 रेस्ट्रो बार के अवैध संचालन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई की। कमेटी को रेस्ट्रो बार का सर्वे कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी।

Next Story