आंध्र प्रदेश

एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई

Rounak Dey
21 April 2023 7:28 AM IST
एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई
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उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों से आने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को 48 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना होगा.
अमरावती : पर्यावरण, वन, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खान राज्य मंत्री पेड्डिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने राज्य में अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के माध्यम से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को सबसे सख्त तरीके से खत्म करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है. सचिवालय के तीसरे प्रखंड में गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई.
इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य भर में कुल 1,68,255 बिस्तरों वाले 13,728 चिकित्सा संस्थान काम कर रहे हैं। 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सालाना 7197 टन जैव कचरा उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि इन कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों में ले जाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 12 बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों से आने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को 48 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना होगा.

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