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नायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ा गया था।
अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के तीन मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी.
वकील कृष्ण मूर्ति ने कहा, "आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगल्लू 307 मामलों में टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।"
इससे पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर विजयवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है
चंद्रबाबू नायडू. एसीबी अदालत ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में गुरुवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की रिमांड 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख को पिछले महीने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और कई टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी कुछ भी नहीं थी। लेकिन यह एक राजनीतिक "जादूगर्दी" थी औरनायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ा गया था।
इस बीच, आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग के प्रमुख एन संजय ने कहा कि आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू मुख्य साजिशकर्ता थे, उन्होंने कहा कि नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के पूरे विचार को जन्म दिया था।
कौशल विकास घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी चंद्रबाबू नायडू को कोई अंतरिम राहत नहीं दी. कोर्ट अब नायडू की याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
इस बीच शनिवार को चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी और तेलुगु देशम पार्टी के कई नेताओं ने टीडीपी सुप्रीमो की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के अस्थायी कैंप कार्यालय में लाइटें बंद करके और मिट्टी के दीपक जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
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Triveni
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