आंध्र प्रदेश

पूर्व मंत्री विदादला रजनी के खिलाफ ACB का मामला

Kavita2
23 March 2025 4:05 PM IST
पूर्व मंत्री विदादला रजनी के खिलाफ ACB का मामला
x

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : एसीबी ने वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री विदादला रजनी, तत्कालीन गुंटूर आरवीईओ और आईपीएस अधिकारी पल्ले जोशुआ और कुछ अन्य के खिलाफ जगन शासन के दौरान सतर्कता निरीक्षण की आड़ में पलनाडु जिले के येदलापाडु में श्री लक्ष्मी बालाजी स्टोन क्रशर के मालिकों को धमकाकर 2.20 करोड़ रुपये अवैध रूप से वसूलने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

रिश्वतखोरी, अनुचित लाभ, आपराधिक षडयंत्र, धमकी आदि के आरोपों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए तथा आईपीसी की धारा 384 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। विदादला रजनी को ए1, आईपीएस अधिकारी पल्ले जोशुआ को ए2, विदादला रजनी और विदादला गोपी को ए3 तथा रजनी के पीए डोड्डा रामकृष्ण को ए4 नामित किया गया। जब सतर्कता एवं प्रवर्तन विभाग को इन धमकियों और अवैध वसूली के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, तो विभाग के महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने जांच की और सरकार को रिपोर्ट सौंपी। उनकी सिफारिश पर सरकार ने एसीबी जांच का आदेश दिया। एसीबी महानिदेशक अतुल सिंह ने प्रारंभिक जांच की। साक्ष्य मिलने के बाद शनिवार को मामला दर्ज किया गया। ये मुख्य बिंदु हैं।

4 सितंबर, 2020 को तत्कालीन चिलकलुरिपेट विधायक विदादला रजनी पीए डोडा रामकृष्ण ने पालनाडु जिले के यदलापडु मंडल के विश्वनाथुनी कंद्रिका गांव में श्री लक्ष्मी बालाजी स्टोन क्रशर का दौरा किया। स्टोन क्रशर पर हमले रोकने और उसे बंद करने के लिए रजनीकांत से मिलने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही इसके मालिक नल्लापनेनी चलपति राव और नम्बूरी श्रीनिवास राव रजनी के कार्यालय गए और उनसे मुलाकात की। रजनी ने उनसे कहा कि यदि वे उनके निर्वाचन क्षेत्र में व्यवसाय चलाना चाहते हैं तो उन्हें जो भी राशि मांगी जाएगी, वह देनी होगी तथा शेष राशि के बारे में उन्हें उनके पी.ए. रामकृष्ण से बात करनी होगी। जब वे दोनों रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए की मांग की।

Next Story