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आंध्र प्रदेश
Andhra की महिला ने पूर्व प्रेमी की पत्नी को HIV का इंजेक्शन लगाया, गिरफ्तार
Tara Tandi
26 Jan 2026 1:01 PM IST

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Kurnool कुरनूल: पुलिस ने रविवार को बताया कि यहां एक डॉक्टर को कथित तौर पर HIV का इंजेक्शन लगाने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उस महिला के पूर्व प्रेमी की पत्नी है।
आरोपियों की पहचान कुरनूल की रहने वाली बी बोया वसुंधरा (34), अडोनी के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स कोंग ज्योति (40) और उसके दो बच्चों के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास है। पुलिस ने बताया कि उन्हें 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
एक अधिकारी ने PTI को बताया, "तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रचने और एक सड़क दुर्घटना का नाटक करने के बाद, वसुंधरा ने कथित तौर पर एक डॉक्टर को HIV वायरस का इंजेक्शन लगाया, जो उसके पूर्व प्रेमी की पत्नी है।"
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से HIV संक्रमित खून के सैंपल लिए थे, यह कहते हुए कि सैंपल रिसर्च के मकसद से चाहिए।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी का दावा है कि उसने संक्रमित खून को फ्रिज में रखा था और बाद में हमले के दौरान वही सैंपल पीड़ित को इंजेक्ट कर दिया।
पुलिस ने बताया कि यह बात बर्दाश्त न कर पाने पर कि उसके पूर्व प्रेमी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है, आरोपी ने कपल को अलग करने की साजिश रची और जानबूझकर सड़क दुर्घटना का नाटक करके मदद करने के बहाने पीड़ित को HIV वायरस का इंजेक्शन लगा दिया।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 9 जनवरी को दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब पीड़ित, जो कुरनूल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ड्यूटी के बाद लंच के लिए स्कूटर से घर लौट रही थीं।
पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने जानबूझकर विनायक घाट के पास KC नहर के पास उनके स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गईं और उन्हें चोटें आईं। इसके बाद आरोपी मदद करने के बहाने उनके पास आए।
पुलिस ने बताया कि जब वे उसे ऑटो रिक्शा में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, तो वसुंधरा ने कथित तौर पर HIV का इंजेक्शन लगा दिया और जब पीड़ित ने शोर मचाया तो वे मौके से भाग गए।
पीड़ित के पति, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, ने 10 जनवरी को कुरनूल III टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 118(1), 272 के साथ 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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