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Andhra हाई कोर्ट में जनसंख्या के आधार पर BC कोटा के लिए याचिका

विजयवाड़ा: AP हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पिछड़े वर्गों (BCs) को आबादी के आधार पर आरक्षण दिए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने को चुनौती दी गई है।
यह याचिका शनिवार को ऑल इंडिया BC फेडरेशन की AP यूनिट के मानद अध्यक्ष डॉ. अला वेंकटेश्वरलू ने दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार का व्यापक जाति जनगणना और सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक सर्वेक्षण पूरा किए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने का फैसला BCs के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
डॉ. वेंकटेश्वरलू ने कोर्ट से राज्य सरकार को तुरंत व्यापक जाति जनगणना और सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक सर्वेक्षण पूरा करने और सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर उनकी आबादी के अनुपात में BC आरक्षण तय करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव कराने से रोका जाए।
उन्होंने बताया कि हालांकि राज्य में BCs की आबादी 50 प्रतिशत से ज़्यादा है, लेकिन स्थानीय निकायों में उन्हें दिया गया आरक्षण सिर्फ़ 29 से 34 प्रतिशत तक सीमित है।
उन्होंने तर्क दिया कि BC आबादी के वैज्ञानिक डेटा के बिना चुनाव कराने से BCs को उनके सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 15(5), 16(4), 38, 40 और 46 के साथ-साथ 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार BCs को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।





