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शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक में प्रवेश के लिए 9,064 छात्रों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश मिला। आरटीई अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च से 10 अप्रैल के बीच हुई थी। राज्य सरकार ने आईबी/आईसीएसई/सीबीएसई/राजकीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों सहित सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटों के आवंटन को अनिवार्य करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था।
इसी को देखते हुए बुधवार को सीट अलॉटमेंट के नतीजे घोषित किए गए। अभिभावकों को संदेशों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और प्रवेश के लिए 25 अप्रैल को या उससे पहले संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ आवंटित स्कूल के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक से संपर्क करने का निर्देश दिया गया।
संबंधित स्कूलों के 1 किमी या 1.5 किमी के दायरे में रहने वाले छात्रों को चरण -1 में सीटें आवंटित की गईं। दूसरे चरण का आवंटन अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है।
कृष्णा जिले की डीईओ ताहेरा सुल्ताना ने कहा कि अगर किसी स्कूल प्रबंधन ने आरटीई प्रवेश से इनकार किया तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था।
क्रेडिट : thehansindia.com