आंध्र प्रदेश

72 वर्षीय व्यक्ति को POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया

Tulsi Rao
15 May 2025 6:19 PM IST
72 वर्षीय व्यक्ति को POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया
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विजयनगरम: यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (0) मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 72 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। एसपी वकुल जिंदल ने बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के नागमणि ने यह फैसला सुनाया। जेल के अलावा न्यायाधीश ने दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसपी ने बताया कि महिला थाने को विजयनगरम शहर की एक महिला से शिकायत मिली थी कि के. अंजी बाबू ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, जब वह उसके घर के पास खेल रही थी। बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अंजी बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच और अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि अंजी बाबू ने जानबूझकर अपराध किया है और न्यायाधीश ने तीन साल कैद और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच दल की ओर से सरकारी वकील एम खजाना राव ने बहस की। डीएसपी आर. गोविंदा राव और अन्य ने मामले की जांच की। एसपी जिंदल ने जांच दल की सराहना की।

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