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नाबालिग से रेप के आरोप में 70 साल के बुजुर्ग को 20 साल की जेल
विजयवाड़ा: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी 70 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को विजयवाड़ा में POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 20 साल कैद की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक, सूर्याराव पेट पुलिस स्टेशन के तहत पुन्नामी थोटा इलाके के निवासी आरोपी पगडाला वेंकटेश्वर राव ने तीन साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का जघन्य अपराध किया। सूर्यराव पेट पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक एम सत्यनारायण ने अपराध संख्या 364/2018 आईपीसी की धारा 376 (1) (1), POCSO की धारा 04 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बाद में आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को 20 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया. दोषी ने अपने आवास पर एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे के साथ जघन्य अपराध किया।
राज्य के डीजीपी के राजेंद्रनाथ रेड्डी ने पुलिस को दोषसिद्धि-आधारित परीक्षण निगरानी प्रणाली को लागू करने और गंभीर अपराधों और महिला के खिलाफ अपराधों में जल्द से जल्द जांच पूरी करने को सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। मामले में विशेष लोक अभियोजक जी नागिरेड्डी ने बहस की. अदालत ने मामले में नौ गवाहों से पूछताछ की और फैसला सुनाया।