आंध्र प्रदेश

ओंगोल में 45 वर्षीय शख्स को उम्रकैद की सजा

Ritisha Jaiswal
22 Nov 2022 5:46 PM IST
ओंगोल में 45 वर्षीय शख्स को उम्रकैद की सजा
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ओंगोल के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सोमवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति को फरवरी 2016 में संपत्ति के विवाद में अपने भाई की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

ओंगोल के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सोमवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति को फरवरी 2016 में संपत्ति के विवाद में अपने भाई की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, आरोपी जी वेंकटेश्वरुलु बापटला जिले के संतमंगलुरु मंडल के मक्केनवरीपलेम गांव के मूल निवासी हैं। उनके भाई जी धना मूर्ति के साथ विवाद थे।


वेंकटेश्वरुलु ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जब वह संपत्ति बेचने से इनकार करने पर सो रहा था। हमले के कुछ दिनों के भीतर उपचार के दौरान धना मूर्ति की मृत्यु हो गई।

संतमंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बापतला एसपी वकुल जिंदल के निर्देश पर अधिकारियों ने सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया.


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