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Andhra: नाबालिग लड़के की हत्या के मामले में 3 को उम्रकैद

अनंतपुर: अनंतपुर की एक ज़िला अदालत ने सेट्टूर मंडल के टिप्पनापल्ली गाँव में 2022 में 11 साल के एक लड़के की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह मामला सेट्टूर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
दोषियों की पहचान गोल्ला चित्तप्पा, गोल्ला ईरन्ना और मुरुकुंडप्पा के रूप में हुई है; ये सभी टिप्पनापल्ली गाँव के ही रहने वाले हैं। अदालत ने पहले आरोपी पर 25,000 रुपये, दूसरे आरोपी पर 50,000 रुपये और तीसरे आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 6 अप्रैल, 2022 को दोपहर लगभग 2:30 बजे हुई थी। उस समय, सन्ना ईरन्ना का बेटा विष्णुवर्धन (11) पानी पीने के लिए अपने चाचा चित्तप्पा के बाग में गया था। जब चित्तप्पा ने देखा कि लड़के ने बाग से एक आम और कुछ मूंगफली ले ली हैं, तो उसने खेत में घुसने को लेकर लड़के से पूछताछ की।
कथित तौर पर जब लड़के ने जवाब दिया कि ज़मीन पर उसका भी हक़ है, तो चित्तप्पा ने गोल्ला ईरन्ना और मुरुकुंडप्पा के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में, शव को एक तिरपाल में लपेटकर भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था।





