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आंध्र प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में 25% EWS कोटा लागू हुआ

विजयवाड़ा: सरकार ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के कार्यान्वयन की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।
समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक बी श्रीनिवास राव ने घोषणा की कि 28 अप्रैल से 15 मई तक स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें बच्चे का आधार नंबर और अन्य बुनियादी विवरण शामिल होगा। अभिभावक ग्राम सचिवालय, मंडल शैक्षिक संसाधन केंद्र या संबंधित स्कूल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
श्रीनिवास राव ने कहा कि यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और पात्र अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि आईबी, सीबीएसई या आईसीएसई स्कूलों में आवेदन करने वाले बच्चों की आयु 31 मार्च तक पांच वर्ष पूरी होनी चाहिए। राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों के लिए आयु सीमा 1 जून है। आवेदन करने के लिए, माता-पिता को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण-पत्र-आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, बिजली बिल या किराये का समझौता प्रस्तुत करना होगा। सहायता के लिए, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (18004258599) उपलब्ध कराई गई है।





