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आंध्र प्रदेश में 3,736 शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 3,736 शराब की खुदरा दुकानों के रिन्यूअल (नवीनीकरण) का शेड्यूल तय कर लिया है। आबकारी आयुक्त चमकूरी श्रीधर ने बताया कि मौजूदा लाइसेंस धारकों से रिन्यूअल के लिए आवेदन शनिवार से 21 सितंबर तक (छह कामकाजी दिनों में) स्वीकार किए जाएंगे। नए आवेदनों के लिए गजट नोटिफिकेशन 22 सितंबर को जारी किया जाएगा और नए आवेदन 22 से 29 सितंबर तक (सात कामकाजी दिनों में) स्वीकार किए जाएंगे। लॉटरी (ड्रॉ) 30 सितंबर को निकाली जाएगी।
आबकारी विभाग ने रिन्यूअल प्रक्रिया के लिए संबंधित कलेक्ट्रेट से पहले ही गजट नंबर प्राप्त कर लिए हैं। रिन्यूअल के लिए गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी किया गया था। जो मौजूदा लाइसेंस धारक अपनी दुकानें एक और साल के लिए चलाना चाहते हैं, वे तय समय के भीतर रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक कुल 3,736 शराब की खुदरा दुकानें चलेंगी। इनमें से 3,396 दुकानें ओपन कैटेगरी में हैं और 340 दुकानें 'गीता कुललु' (ताड़ी निकालने वाले समुदाय) के लिए आरक्षित हैं।
जिन दुकानों के लिए मौजूदा लाइसेंस धारक रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं करते हैं, या जो किसी अन्य कारण से रिन्यू नहीं हो पाती हैं, उन्हें लॉटरी के जरिए नए सिरे से आवंटित किया जाएगा। नए आवंटन के लिए आवेदकों को 3 लाख रुपये की नॉन-रिफंडेबल (वापस न होने वाली) आवेदन फीस और 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। आयुक्त श्रीधर ने कहा कि लॉटरी के लिए कम से कम चार आवेदनों की आवश्यकता होगी।





