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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मामले में गहराई से सुनवाई करेगा.
विजयवाड़ा: सहकारी केंद्रीय बैंक और बीमा कंपनियों के बीच विवाद में किसानों को पीड़ित नहीं होना चाहिए, यह कहते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मामले में गहराई से सुनवाई करेगा.
इस साल जनवरी में काकीनाडा कंज्यूमर्स फोरम ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2020 में पेटा चक्रवात में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 16.46 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की खंडपीठ ने उपभोक्ता फोरम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन साथ ही बीमा कंपनी को आधी राशि फोरम में जमा करने का निर्देश दिया। मामले में आगे की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पेश पीएस रघुराम ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की ओर से सहकारी केंद्रीय बैंक को बीमा कंपनी को समय पर प्रीमियम देना होता है। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रीमियम का भुगतान किए बिना बीमा दावा प्राप्त करना संभव नहीं है और ऐसा भुगतान अवैध होगा। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उपभोक्ता फोरम को इस तरह के निर्देश देने का अधिकार नहीं है।
कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के वकील सीवी मोहन रेड्डी ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में स्टे जारी न किया जाए क्योंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टे जारी कर दिया, लेकिन बीमा कंपनी को आधी राशि उपभोक्ता फोरम में जमा कराने को कहा।
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Triveni
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