नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एमिकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विस्तार अवैध था। विश्वनाथन ने अपने विवाद का समर्थन करने के लिए विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा वर्तमान निदेशक के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत के बारे में है।
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