
नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी अधिकारियों कीनियुक्तियों और तबादलों को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला मामला संविधान पीठ को सौंपा जाएगा. सीजेआई की पीठ ने गुरुवार को घोषणा की कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले केंद्र को इस पर अपना रुख बताने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली पर सत्ता के लिए केंद्र द्वारा लाए गए हालिया अध्यादेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.नियुक्तियों और तबादलों को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला मामला संविधान पीठ को सौंपा जाएगा. सीजेआई की पीठ ने गुरुवार को घोषणा की कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले केंद्र को इस पर अपना रुख बताने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली पर सत्ता के लिए केंद्र द्वारा लाए गए हालिया अध्यादेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.