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इलाहाबाद HC ने हथियार लाइसेंस मामले में विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत खारिज की

Teja
29 Aug 2022 11:59 PM IST
इलाहाबाद HC ने हथियार लाइसेंस मामले में विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत खारिज की
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवैध हथियार खरीद मामले में जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी.न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें पहले ही 'भगोड़ा' घोषित किया जा चुका है।
अदालत ने मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी को संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा जो उनकी याचिका पर जल्द फैसला करेगी। लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले हफ्ते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया था।
इसके बाद शनिवार को लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी के गाजीपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया था. वह लंबे समय से फरार चल रहा है।उसकी गिरफ्तारी के लिए आठ पुलिस टीमों का गठन किया गया है और दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और मऊ समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है.


NEWS CREDIT ;The Free jounarl NEWS

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