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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक को एक विधवा को परेशान करने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो अपने दिवंगत पति के भाई द्वारा उत्पीड़न की शिकायत लेकर उनके पास आई थी। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की पीठ ने और न्यायमूर्ति एन.के. जौहरी ने यह आदेश बाराबंकी जिले की निवासी शोभा शर्मा की याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील चंदन श्रीवास्तव ने अदालत को उप-निरीक्षक फिरोज द्वारा याचिकाकर्ता शोभा शर्मा को दिए गए उत्पीड़न के बारे में अवगत कराया, जो याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत में जांच अधिकारी थे।
श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता, एक विधवा, का अपने दिवंगत पति के बड़े भाई के साथ संपत्ति विवाद था। इस मामले को बाराबंकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुलझाया।
हालांकि, इस साल 9 जुलाई को, याचिकाकर्ता के बड़े बहनोई के परिवार के सदस्यों ने घर के उस हिस्से में तोड़-फोड़ की, जहां शोभा रहती थी और कीमती सामान ले गए।
शोभा की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन जांच अधिकारी ने शोभा शर्मा के कमरे की चाबियां छीन लीं.
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Triveni
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