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राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इस नीति को यूजीसी ने इसी महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया था

Teja
16 April 2023 2:29 AM GMT
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इस नीति को यूजीसी ने इसी महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया था
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नई दिल्ली: यूजीसी ने छात्र शिकायत निवारण समितियों की नियुक्ति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. यह स्पष्ट किया गया है कि इन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा एक महिला का प्रतिनिधित्व या तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इस नीति को यूजीसी ने इसी महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया था। इसने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा कि अब से सभी उच्च शिक्षा संस्थान इन नए दिशा-निर्देशों का पालन करें। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कम से कम एक महिला छात्र शिकायत निवारण समिति की अध्यक्ष या सदस्य होनी चाहिए। साथ ही अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कम से कम एक व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी से होना चाहिए।

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