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लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को सभापति से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी को सदन में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।
जब सदन में निजी सदस्यों का कामकाज चल रहा था, तब चौधरी ने कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल से गांधी को सदन में भाग लेने की अनुमति देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "हमारे नेता राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मैं सभापति से मांग करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सदन में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।"
अग्रवाल ने कहा कि अध्यक्ष स्वाभाविक रूप से विकास का संज्ञान लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति बहाल कर दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।
पीठ ने कहा, ''ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।''
23 मार्च को दोषी ठहराए जाने के बाद गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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